स्थायी खाता संख्या (PAN) एक अनिवार्य दस्तावेज है जो किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है, जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना, लेनदेन करना आदि। यदि PAN कार्ड खो जाता है,
या खराब हो जाता है या तो कार्ड को एक बार फिर रीप्रिंट कराया जा सकता है। इसे निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है।
शर्तेँ
कार्ड के डिटेल में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो रीप्रिंट संभव है। इस सुविधा का लाभ पैन कार्ड धारक उठा सकते हैं, जिनके नए पैन आवेदन को एनएसडीएल e-Gov के माध्यम से प्रोसेस
किया गया था या जिन्होंने आयकर विभाग के ई-फिलिंग पोर्टल पर PAN इंस्टेंट ई-पैन सुविधा का उपयोग करके पैन लिया था।
ऑनलाइन आवेदन https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर क्लिक करके किया जा सकता है
एक रिक्वेस्ट फॉर्म को पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे डिटेल के साथ भरना होगा। आवेदक को कार्ड के रीप्रिंट के लिए आधार डिटेल का उपयोग करने के लिए भी सहमति देनी होगी। फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चा ऑथेंटिकेशन की चाहिए होगा।
खर्च
कार्ड के रीप्रिंट में आपके पते पर कार्ड भेजने का शुल्क
भारत में भेजने के लिए 50 रुपया
भारत से बाहर भेजने के लिए 959 रुपया
कार्ड का डिस्पैच
रीप्रिंट कार्ड को आयकर विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध संचार पते पर भेजा जाएगा।
ध्यान रखने योग्य बातें
यदि UTIITSL वेबसाइट पर नए पैन के लिए आवेदन किया गया था, तो रीप्रिंट के लिए आवेदन निम्न लिंक पर किया जाएगा: https: //www.myutiitsl। com / PAN_ONLINE / homereprint
रिकॉर्ड में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर और पैन रिकॉर्ड एक समान होना चाहिए।