अगर आपके पास गलती से भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उसमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें। किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से पहले जितनी जल्दी हो सके अतिरिक्त पैन से छुटकारा पाने के लिए बेहतर है।
यहां हम बता रहे हैं कि एक से अधिक पैन को कैसे सरेंडर करें
NSDL की वेबसाइट पर जाएं।
जिस पैन को आप इस फॉर्म में जारी रखना चाहते हैं, उसे मेंशन करें और फॉर्म में आइटम नंबर 11 में बाकी पैन की जानकारी भरें। इसके अलावा उस पैन को कॉपी करें जिसे फॉर्म के साथ कैंसिल करना है।
कुछ लोग अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग पैन बनाते हैं। डीमैट खाते के लिए अलग पैन और आयकर के भुगतान और वापसी के लिए एक अलग पैन। इसके अलावा, कई लोग पुराने पैन के खो जाने के बाद
नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। इस वजह से उनके पास कई पैन कार्ड हो जाते हैं।
अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग पैन तैयार किया जाता है, तो पैन को सरेंडर करना होगा। इन दोनों में आप उस पैन को सरेंडर कर सकते हैं जिसका उपयोग आप आयकर के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा पैन
सरेंडर करें और उन्हें अपने मूल पैन की जानकारी भेजें।
पैन का प्राथमिक उद्देश्य सभी वित्तीय लेनदेन के लिए पहचान लाना है और मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक कर टैक्स चोरी को रोकना है।
जिले के अधिकृत पैन एजेंसी के लिए निर्धारित पैन आवेदन जमा करके या NSDL वेबसाइट, यूटीआई के साथ ऑनलाइन हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, आईडी का प्रमाण, जन्मतिथि और शुल्क के साथ जमा करके पैन
के लिए आवेदन कर सकते हैं। री-प्रिंट के लिए पुराने पैन की एक फोटोकॉपी भी जरूरी है। पैन कार्ड मिलने में लगभग 10-15 दिन लगते हैं।