इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल, आज से लागू होगा नया कानून

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आज, 26 जून 2024 से प्रभावी हो रहा है। इस नए कानून के तहत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे टेलीकॉम सेक्टर और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आज, 26 जून 2024 से प्रभावी हो रहा है। इस नए कानून के तहत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे टेलीकॉम सेक्टर और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।

नए कानून के प्रमुख प्रावधान

गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, नए टेलीकॉम एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 और 30 सहित कुछ प्रावधान 26 जून से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार ने इस तारीख को एक्ट के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए चुना है, जिनमें सेक्शन 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 शामिल हैं।

सरकार को मिलेगी नई शक्तियां

नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने के बाद सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी इमरजेंसी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। यह कदम सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर उठाया जाएगा।

दूरसंचार: एक शक्तिशाली उपकरण

गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, दूरसंचार जनता के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, इसका गलत इस्तेमाल यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, नए एक्ट के तहत नागरिकों को अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से बचाने के लिए उपाय पेश किए गए हैं। इसके साथ ही, शिकायतों के निवारण के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी की गई है।

टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए आवश्यक प्रावधान

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत, जो भी टेलीकॉम प्लेयर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट करना चाहते हैं या सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें सरकार से अधिकृत होना आवश्यक होगा।